Key Points for MukhyaMantri Bagwani Bima Yojana 2025
मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य :
- इस योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं (सूखा, बाढ़, तूफान आदि) के कारण फसल को होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करना है।
- फसल के नुकसान के लिए सरकार द्वारा निर्धारित बीमा कवरेज के तहत मुआवजा दिया जाता है।
- प्रीमियम पर सरकारी सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है ताकि किसानों का आर्थिक बोझ कम हो सके।
- आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ऑनलाइन तथा जिला/पंचायत स्तर पर भी सहायता प्रदान की जाती है।
- लॉन्च तिथि: 2021 में हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई।
- कुल बजट: 10 करोड़ रुपये निर्धारित।
- कवर की जाने वाली फसलें: 21 फसलें शामिल हैं, जिनमें 14 सब्जियाँ, 2 मसाले और 5 फल शामिल हैं।
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योजना के लाभ
मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लाभ :
- त्वरित वित्तीय सहायता: फसल के नुकसान की स्थिति में तुरंत मुआवजा प्राप्ति।
- सरकारी सब्सिडी: प्रीमियम पर मिलने वाली सब्सिडी से आर्थिक बोझ में कमी।
- जोखिम प्रबंधन: प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के जोखिम को कम करना।
- कृषि सुरक्षा: फसल उत्पादन में निरंतर सुधार हेतु सुरक्षा कवरेज उपलब्ध।
- सुविधाजनक आवेदन: ऑनलाइन आवेदन एवं स्थानीय कार्यालयों के माध्यम से सरल प्रक्रिया।
- बीमा राशि:
- सब्जियाँ और मसाले: प्रति एकड़ 30,000 रुपये।
- फल: प्रति एकड़ 40,000 रुपये।
- किसान का अंशदान: बीमित राशि का 2.5%।
- सब्जियाँ और मसाले: 750 रुपये प्रति एकड़।
- फल: 1,000 रुपये प्रति एकड़।
- मुआवजा श्रेणियाँ: फसल नुकसान के आधार पर 25%, 50%, 75% और 100% की श्रेणियाँ निर्धारित।
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योजना से जुड़ी अन्य जानकारी
योजना में शामिल 46 फसलें
सब्जियां सब्जियां (23) |
फल (21) |
मसाले (2) |
अरबी,भिन्डी,करेला,लौकी,बैंगन,पत्ता गोभी, शिमला मिर्च,गाजर,गोभी,मिर्च,खीरा,ककड़ी, खरबूज़,प्याज, मटर,आलू,कद्दू,मूली,तोरइ, टिंडा,जुकिनी, टमाटर,तरबूज |
आँवला,बेर,चीकू,खजूर,ड्रैगन फल,अंजीर, अंगूर,अमरूद,जामुन,किन्नू,लैमन,नींबू,लीची, मालटा,संतरा,आम,आड़ू,नाशपाती आलु बुख़ारा, अनार,स्ट्राबेरी |
हल्दी, लेह्सुन |
योजना में देय बीमा राशि व प्रीमीयम
फसल |
बीमा राशि |
प्रीमीयम राशि (2.5 प्रतिषत) |
सब्जियां व मसाले |
रू. 30,000 प्रति एकड़ |
रू. 750 प्रति एकड़ |
फल |
रू. 40,000 प्रति एकड़ |
रू. 1,000 प्रति एकड़ |
योजना में प्रति एकड़ मुआवजा राशि
नुकसान प्रतिशत |
मुआवजा दर |
सब्जियां व मसाले (रूपये प्रति एकड़) |
फल (रूपये प्रति एकड़) |
0 से 25 |
शुन्य |
शुन्य |
शुन्य |
26 से 51 |
50 प्रतिशत |
15,000 |
20,000 |
51 से 75 |
75 प्रतिशत |
22,500 |
30,000 |
75 से अधिक |
100 प्रतिशत |
30,000 |
40,000 |
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योजना की पात्रता
मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की पात्रता :
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- किसान ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए।
- बागवानी फसलों की खेती करने वाले किसान पात्र हैं।
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आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए आवेदन करने हेतु दस्तावेज निम्नलिखित दिए गए हैं :
- परिवार पहचान पत्र (पीपीपी आईडी)
- आधार कार्ड
- मेरी फसल मेरा ब्यौरा प्रिंट
- बैंक खाता कॉपी
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आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना को आवेदन करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार दी गई है :
- आधिकारिक अधिसूचना पढ़ें
आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले, आधिकारिक अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसमें पात्रता मानदंड, आवेदन शुल्क, महत्वपूर्ण तिथियां, आयु सीमा, छूट नीतियां और चयन प्रक्रिया जैसी आवश्यक जानकारी दी गई होती है।
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आवश्यक दस्तावेज़ एकत्र करें आवेदन के लिए जरूरी सभी दस्तावेज़ पहले से तैयार रखें। इसमें शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक तालिका, पहचान पत्र, फोटो, हस्ताक्षर, पता विवरण और अन्य आवश्यक जानकारी शामिल होनी चाहिए।
- आवेदन फॉर्म भरें
सभी जानकारी सही-सही भरें। सुनिश्चित करें कि नाम, जन्मतिथि, संपर्क विवरण और अन्य जानकारी में कोई गलती न हो। किसी भी त्रुटि से बचने के लिए फॉर्म भरने के बाद पुनः जांच करें।
- आवेदन जमा करने से पहले समीक्षा करें
फॉर्म जमा करने से पहले सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करें। यदि कोई गलती पाई जाती है, तो उसे सही करें ताकि आवेदन अस्वीकार न हो।
- आवेदन पत्र जमा करें
सभी विवरणों की पुष्टि करने और आवश्यक शुल्क का भुगतान करने के बाद, आवेदन पत्र को अधिसूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार जमा करें।
- आवेदन की प्रति सहेजें और प्रिंट लें
आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, इसकी एक प्रिंट कॉपी निकालकर सुरक्षित रखें। यह भविष्य में संदर्भ के लिए उपयोगी होगी।
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महत्वपूर्ण जानकारी
मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी निम्नलिखित दी गई है :
- योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी, आवेदन प्रक्रिया एवं नवीनतम अपडेट्स संबंधित वेबसाइट्स पर उपलब्ध हैं।
- आवेदन से पहले सभी नियमों एवं शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना अनिवार्य है।
- किसी भी सहायता या स्पष्टीकरण के लिए नजदीकी कृषि कार्यालय या हेल्पलाइन नंबर से संपर्क किया जा सकता है।
- समय सीमा और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए ही आवेदन करने की सलाह दी जाती है।
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Important Links
Frequently Asked Questions
What is the Mukhyamantri Bagwani Bima Yojana?
It is an insurance scheme launched by the Haryana government to provide financial assistance to farmers for horticultural crops affected by natural disasters.
Which crops are covered under this scheme?
A total of 21 crops, including 14 vegetables, 2 spices, and 5 fruits, are covered under the scheme.
Who is eligible to apply for this scheme?
Any farmer who is a permanent resident of Haryana and registered on the ‘Meri Fasal Mera Byora’ portal is eligible.
What are the benefits of this scheme?
Farmers receive compensation of up to ₹30,000 per acre for vegetables and spices and ₹40,000 per acre for fruits in case of crop damage.
How much premium does a farmer need to pay?
Farmers have to pay 2.5% of the insured amount
:₹750 per acre for vegetables and spices
₹1,000 per acre for fruits
What types of damages are covered under this scheme?
Crop damage due to natural calamities like hailstorms, floods, excessive rainfall, frost, and drought is covered.
Can farmers enroll for multiple crops under this scheme?
Yes, farmers can insure multiple crops under this scheme as per the eligibility criteria.
Where can farmers check their application status?
Farmers can track their application status on the official MBBY portal using their registered mobile number.