दयालु योजना हरियाणा का मुख्य उद्देश्य
दयालु योजना हरियाणा (Dayalu Yojana Haryana) का मुख्य उद्देश्य :
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दयालु योजना हरियाणा के लाभ
दयालु योजना हरियाणा के लाभ :
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अगर किसी व्यक्ति की 60 साल से पहले मृत्यु हो जाती है, तो सरकार उसके परिवार को आर्थिक सहायता देती है।
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आयु के अनुसार सहायता राशि:
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6 से 12 वर्ष तक की आयु – ₹1 लाख
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13 से 18 वर्ष तक की आयु – ₹2 लाख
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19 से 25 वर्ष तक की आयु – ₹3 लाख
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26 से 45 वर्ष तक की आयु – ₹5 लाख
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46 से 60 वर्ष तक की आयु – ₹3 लाख
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दयालु योजना हरियाणा की पात्रता
दयालु योजना हरियाणा की पात्रता :
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परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम होनी चाहिए।
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परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में सहायता दी जाएगी।
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हरियाणा का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
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परिवार को सदस्य की मृत्यु के 3 महीने के अंदर आवेदन करना होगा।
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दयालु योजना हरियाणा आवश्यक दस्तावेज
दयालु योजना हरियाणा के लिए आवेदन करने हेतु दस्तावेज निम्नलिखित दिए गए हैं :
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आवेदक का आधार कार्ड
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मृत्यु की स्थिति में परिवार के अन्य सदस्य का आधार कार्ड
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परिवार पहचान पत्र (Family ID)
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मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र
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आवेदन प्रक्रिया
दयालु योजना हरियाणा को आवेदन करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार दी गई है :
- आधिकारिक अधिसूचना पढ़ें
आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले, आधिकारिक अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसमें पात्रता मानदंड, आवेदन शुल्क, महत्वपूर्ण तिथियां, आयु सीमा, छूट नीतियां और चयन प्रक्रिया जैसी आवश्यक जानकारी दी गई होती है।
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आवश्यक दस्तावेज़ एकत्र करें आवेदन के लिए जरूरी सभी दस्तावेज़ पहले से तैयार रखें। इसमें शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक तालिका, पहचान पत्र, फोटो, हस्ताक्षर, पता विवरण और अन्य आवश्यक जानकारी शामिल होनी चाहिए।
- आवेदन फॉर्म भरें
सभी जानकारी सही-सही भरें। सुनिश्चित करें कि नाम, जन्मतिथि, संपर्क विवरण और अन्य जानकारी में कोई गलती न हो। किसी भी त्रुटि से बचने के लिए फॉर्म भरने के बाद पुनः जांच करें।
- आवेदन जमा करने से पहले समीक्षा करें
फॉर्म जमा करने से पहले सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करें। यदि कोई गलती पाई जाती है, तो उसे सही करें ताकि आवेदन अस्वीकार न हो।
- आवेदन पत्र जमा करें
सभी विवरणों की पुष्टि करने और आवश्यक शुल्क का भुगतान करने के बाद, आवेदन पत्र को अधिसूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार जमा करें।
- आवेदन की प्रति सहेजें और प्रिंट लें
आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, इसकी एक प्रिंट कॉपी निकालकर सुरक्षित रखें। यह भविष्य में संदर्भ के लिए उपयोगी होगी।
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महत्वपूर्ण जानकारी
दयालु योजना हरियाणा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी निम्नलिखित दी गई है :
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दयालु योजना के तहत आर्थिक सहायता:
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मृत्यु की स्थिति में राशि परिवार के मुखिया के बैंक खाते में जाएगी।
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विकलांगता की स्थिति में राशि लाभार्थी के बैंक खाते में जाएगी।
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अगर परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है, तो राशि परिवार के 60 वर्ष से कम उम्र के बुजुर्ग सदस्य के खाते में भेजी जाएगी।
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योजना के तहत आवेदन तीन महीने के भीतर करना अनिवार्य है, अन्यथा सहायता राशि पर दावा नहीं किया जा सकेगा।
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Important Links
Frequently Asked Questions
What is the DAYALU Yojana haryana?
It is a Haryana Government scheme that provides financial assistance to low-income families in case of a member’s death or permanent disability.
Who is eligible for Dayalu Yojana Haryana ?
Families with an annual income of less than ₹1.80 lakh, and whose members are aged between 6 and 60 years.
How can I apply for Dayalu Yojana Haryana ?
What documents are required for Dayalu Yojana Haryana ?
Aadhaar Card, Family ID, Death Certificate (if applicable), and Disability Certificate (if applicable).
What is the deadline to apply?
Applications must be submitted within three months of the incident (death or disability).
What is the deadline to apply?
Applications must be submitted within three months of the incident (death or disability).
How much financial assistance is provided?
Assistance ranges from ₹1 lakh to ₹5 lakh, depending on the age of the deceased or disabled person.
Can residents of other states apply for Dayalu Yojana Haryana ?
No, this scheme is exclusively for Haryana residents.
Are all types of disabilities covered under Dayalu Yojana Haryana ?
Only cases of permanent disability are eligible for financial assistance.
How long does it take to receive the financial aid?
Once all documents are verified, the aid amount is directly transferred to the beneficiary’s bank account. The processing time depends on the verification process.
Can I apply offline for Dayalu Yojana Haryana ?
No, applications are accepted only through the online portal.